मनेंद्रगढ़ में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर संचालन पर उठे सवाल
मनेन्द्रगढ़, 26 अक्टूबर। आम नागरिकों को सुरक्षित और उचित दवा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल स्टोरों का निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालन आवश्यक है। मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोरों में पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं के विक्रय और लाइसेंस की शर्तों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है, तो यह दवा वितरण की सुरक्षा और आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे में संबंधित विभाग द्वारा नियमित जांच और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने वाले नागरिक अपेक्षा करते हैं कि उन्हें सही दवा के साथ उसके उपयोग और सावधानियों से संबंधित उचित जानकारी भी मिले। इसके लिए दवा वितरण की प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता रखने वाले पंजीकृत फार्मासिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय होने की शिकायतों पर विभागीय स्तर पर जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
दवा विक्रय के लिए शासन द्वारा निर्धारित लाइसेंस की शर्तों और संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है। क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोरों के संबंध में यह आरोप भी सामने आते रहे हैं कि वे पंजीकृत फार्मासिस्ट की नियमित उपस्थिति के बिना संचालित हो रहे हैं। वहीं कुछ संचालकों द्वारा दूसरे व्यक्ति के लाइसेंस के आधार पर दुकान चलाए जाने की शिकायतें भी की जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर इस तरह की अनियमितताओं को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपस्थिति और दवा वितरण संबंधी नियमों के पालन की स्थिति का परीक्षण किया जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं – सीएमएचओ
इस संबंध में डॉ. अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई मेडिकल स्टोर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित होता पाया जाता है अथवा अनधिकृत व्यक्ति दवाओं का विक्रय करते हुए मिलता है, तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खबर जागरण न्यूज (देस की आवाज)
