
क्षेत्र में सूचना अधिकार अधिनियम की वेबसाइट हो दुरस्त – अशोक श्रीवास्तव
मनेंद्रगढ़ / जिले के समाजसेवी व आर.टी.आई.कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने बताया है शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर लोगों को जानकारियां शुलभ हो इस लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है , लेकिन इन सब नियमों को दरकिनार कर क्षेत्र में सूचना अधिकार का सही ढंग से पालन नहीं किए जा रहा हैं जिससे इन सब से लोगों को परेशान होना पड़ता है उसी को ध्यान में रखते हुए नगर के सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने एक पत्र के माध्यम से राज्यसूचना आयोग और सामान्य प्रशासन छत्तीसगढ़ को पत्र लिख कर पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया हैं कि एमसीबी जिला बने एक वर्ष हो गए लेकिन इसके बाद भी जिले में सूचना अधिकार अधिनियम की वेब साइड को जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आज तक वेबसाइट अपडेट नही किया गया है जिसकी वजह से क्षेत्र के आर.टी.आई.कार्यकर्ताओं को ऑन लाइन आवेदन करने के साथ साथ प्रथम अपील नही कर पा रहे हैं। प्रशासन की लचर वयावस्थ की वजह से आर.टी.आई.कार्यकर्ताओं को लाभ नही मिल पा रहा है इससे संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देकर अधिनियम के तहत मिलने वाली जानकारी को उचित विधि अनुसार कार्य की अपेक्षा की जाती है