त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022-23 निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावीशील
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 19 दिसम्बर 2022/त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022-23 की घोषणा के साथ ही मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर पंचायत एवं नगरीय निकाय उप निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस.ध्रुव ने जिले में लोक परिशांति बनाए रखने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है। जिसके तहत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के पंचायत एवं नगरीय निकाय के वार्डों में जहां उप निर्वाचन होना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोट सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क या रास्ता, सार्वजनिक सभाएं व अन्य स्थानों पर नही चलेगा।
इसी तरह कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्ति जनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नही होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नही होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्वावस्था होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर राजस्व जिला के अंतर्गत पंचायत/नगरी निकाय के वार्डाे के उप निर्वाचन क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लॉक/अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर राजस्व जिला के अंतर्गत पंचायत/नगरीय निकाय के वार्डाे उप क्षेत्रों में कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसके विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही संबंधित राजनैतिक दल/व्यक्ति आम सभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा।
कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर राजस्व जिला के अंतर्गत पंचायत/नगरीय निकाय के वार्डाे के उप निर्वाचन के क्षेत्रों में किसी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों पर आमसभा-जुलूस के लिये उपयोग करेगा।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर राजस्व जिले के अंतर्गत पंचायत/नगरीय निकाय के उपचुनाव के वार्डाे के क्षेत्रों में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नही करेगा।
यह आदेश निर्वाचन कार्यवाही सम्पूर्ण होने तक मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर राजस्व जिले के अंतर्गत पंचायत/नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर भा.द.वि की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
राजेश सिन्हा