मनेंद्रगढ़-चैनपुर में होटलों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
एमसीबी। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए संयुक्त जांच अभियान चलाया। गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने मनेंद्रगढ़ और चैनपुर क्षेत्र के होटलों का निरीक्षण किया, जिसमें दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाए जाने पर उसे मौके पर ही जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
संयुक्त जांच दल में खाद्य अधिकारी मनेंद्रगढ़, सहायक खाद्य अधिकारी मनेंद्रगढ़ तथा खाद्य निरीक्षक शामिल थे। टीम ने जिले के कुल तीन होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान चैनपुर स्थित चंदन होटल में 14.2 किलोग्राम का एक घरेलू गैस सिलेंडर खाना बनाने में उपयोग करते पाया गया। इसी तरह हाईवे होटल, चैनपुर में भी एक घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
खाद्य विभाग की टीम ने दोनों होटलों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर शैलपुत्री इंडेन गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया। यह कार्रवाई चंदन होटल के संचालक बाबूलाल शाह और हाईवे होटल के संचालक अशोक दास की उपस्थिति में पंचनामा और जप्तीनामा तैयार कर की गई।
वहीं मुख्य बाजार मनेंद्रगढ़ स्थित हजारी होटल के निरीक्षण में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं पाया गया। यहां 18 व्यावसायिक गैस सिलेंडर नियमानुसार उपयोग में लाए जा रहे थे।
खाद्य विभाग ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू ईंधन के रूप में किया जाना नियमानुसार निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 31 (ग) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
विभाग ने होटल संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन के लिए ही करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है।
राजेश सिन्हा,8319654988
