
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह करना प्रोत्साहित करना व सहायक बनाना 2वर्ष की सजा या 1लाख का दंड हो सकता है
मनेन्द्रगढ़/बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत यदि कोई वयस्क व्यक्ति बाल विवाह करता है, बाल विवाह में सहायक होता है या इसकी अनुमति देता है या प्रोत्साहित करता है तो उसे दो वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये का दंड या दोनों का प्रावधान है
शा.नवीन महाविद्यालय जनकपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बाल विवाह की जानकारी देते हुए व्यवहार न्यायाधीश भगवान दास पनिका ने बताया कि बाल विवाह गैरकानूनी तो है ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है
इस अवसर पर राजनीति विभाग के सहायक प्राध्यापक अतुल वर्मा ने कहा कि ग्रामीण समाज में अक्सर अंधविश्वास या द्वेष के कारण महिलाओं को टोनही घोषित कर प्रताड़ित किया जाता है इस हेतु टोनही प्रताड़ना अधिनियम बनाया गया इसके अंतर्गत टोनही की पहचान करनेवाले को तीन साल की सजा और आर्थिक दण्ड का प्रवाधान है इसके अलावा श्री वर्मा ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , दहेज़ प्रथा निवारण अधिनियम तथा लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम तथा मोटरवाहन अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया गया इस दौरान महाविद्यालय की छात्रा निहारिका तिवारी द्वारा प्रश्न भी पूछे गये जिनका समाधान व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक अतुल कुमार वर्मा के द्वारा किया गया कार्यक्रम में रसायन विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉ अवनीश कुमार वर्मा हिंदी के सहायक प्राध्यापक महावीर पैकरा वाणिज्य के सहायक प्राध्यापक बी एल सोनवानी भूगोल के सहायक प्राध्यापक परमानन्द अतिथि वनस्पति विज्ञान की सहायक प्राध्यापक डॉ इफरा जूमी व्याख्याता अर्थशास्त्र राजेश कुरै के साथ प्रयोगशाला तकनीशियन महरोज बेगम और कम्प्यूटर आपरेटर राजाराम सिंह परस्ते समेत बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे।
राजेश सिन्हा